Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024 मंजूर, आपत्तिजनक पोस्ट की तो उम्रकैद तक की सजा 

उत्तर प्रदेश में Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024 नीति मंजूर हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी मिली। इसमें जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।

Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024

UP Digital Media Policy-2024 के तहत प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी और उसके लाभ को लोगों तक डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के लिए यह नीति लाई गई है। इसके तहत X, Facebook, Instagram और YouTube पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे  बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकेगा।

Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024 में विज्ञापन

Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024 के तहत सूचीबद्ध होने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमानुसार 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट के भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और इसी के साथ 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

राष्ट्र विरोधी कंटेट पोस्ट करने पर कार्रवाई

इस Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024 नीति लाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत निदेशक सूचना शिशिर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी बिल्कुल भी न हो। सोशल मीडिया पर अभी तक आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई करती थी। अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए नीति ले लाई है। इस नीति Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024 के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code

इसके साथ ही अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमा हो सकता है। केंद्र  सरकार ने ऐसी हरकतों पर रोकथाम और अंकुश लगाने के लिए तीन वर्ष पूर्व इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पहले ही जारी कर दिये थे।

 

 

Leave a Comment